वियतनाम कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) के नियम

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वियतनाम कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) के नियम

वियतनाम कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) के नियम

वियतनाम आगमन पर आपको श्वेत और नीली आगमन व प्रस्थान प्रतिलिपि फार्म पूरे भरने होते हैं.

नीली फार्म प्रतिलिपि आपको हर समय अपने पासपोर्ट के साथ संभाल कर रखनी होती है.
होटल, गेस्ट हॉउस और निजी मेहमानदारी करने वालों को अपने यहाँ रात बिताने वाले सभी लोगों का स्थानीय पुलिस में पंजीकरण करवाना होता है और नीली प्रतिलिपि इसके लिए आवश्यक है.
वियतनाम में प्रवेश कर रहे सभी लोगों को पीली और श्वेत कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) प्रतिलिपि घोषणा पत्र भी भरने होते हैं. पीली प्रतिलिपि भी आपको अपने पासपोर्ट के साथ संभाल कर रखनी होती है,  इसे गुम न होने दें!

कर मुक्त कोटा

* सिगरेट: 400, सिगार: 100, तम्बाकू: 100 ग्राम
* शराब: 1.5 लीटर
* परफ्यूम, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और जेवरात गहने इत्यादि सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग करने योग्य
* छोटे भेंट करने योग्य उत्पाद 300 अमरीकी डॉलर मूल्य से अधिक न हो
* निजी वस्तुएं सीमित सीमा में   

घोषणा करने हेतु अनिवार्य वस्तुएं

*7,000अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य कि विदेशी मुद्रा
* वह सोना व आभूषण जो निजी इस्तमाल के लिए नहीं हो
* विडियो टेप, CD इत्यादि…
* CD और टेप अक्सर जांच के लिए रख ली जाती हें और कुछ दिनों के बाद लौटा दी जाती हें. .  

प्रतिबंधित वस्तुएं

*अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री

* अफीम और अन्य मादक पदार्थ
* सरकार विरोधी साहित्य या सामग्री
* अश्लील साहित्य या सामग्री

अत्याधीक मूल्यवान वस्तुएँ

अत्यधीक मूल्यवान वस्तुओं और व्यावसायिक दृष्टि से खरीदे गए माल को देश से बाहर ले जाने के लिए कस्टम्स द्वारा जारी निर्यात अनुमति कि आवश्यकता होती है. अतः आप जब भी कोई ऐसी वस्तु खरीदें तो बेचने वाले से रसीद, बिल या इस बात का प्रमाण पत्र जरूर मांगे कि उसे निर्यात किया जा सकता है. कुछ पुरातन अवशेष, बहुमूल्य पत्थर, रत्न और जानवर जो कि वियतनाम कि लाल किताब के अनुसार वर्जित हें, देश के बाहर नहीं ले जाए जा सकते.

कृपया ध्यान दे.

कस्टम नियमों में बदलाव कभी भी हो सकते हें अतः हमारे द्वारा दी गयी जानकारी सिर्फ आपको निर्देश या अनुमान देने के लिए है. हम आपके आदेशों कि अवहेलना करने से होने वाले किसी भी नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं है. कृपया पुख्ता जानकारी के लिए अपने नजदीकी दूतावास या राजभवन से संपर्क करें.

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