शराब के लिए: यदि यात्री के पास पूरी बोतल, मर्तबान, टीन का केन (इन सभी को आगे बोतल ही कहा जाएगा) जिनकी क्षमता एक लीटर से अधिक न हो. यदि यह निर्धारित मात्रा में है तो पूरी बोतल कर मुक्त होगी अन्यथा जितनी मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक है उसका कर देय होगा.
सिगरेट और सिगार के लिए: यदि इनकी मात्रा कर मुक्त कोटे से अधिक है तो आपको अधिक्य मात्रा को कस्टम्स विभाग के भण्डार-गृह में जमा करवाना होगा और जमा अवधि पूरी होने के पहले इसे अपने साथ वापस ले जाना होगा.
कपडे व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए: प्रवेश के समय यात्री अपने साथ आवश्यकता अनुसार कपडे और सामान ही लायें.