यात्री सामान का प्रावधान

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यात्री सामान का प्रावधान

यात्री सामान का प्रावधान

यात्री सामान का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो यात्रियों को आवश्यक रूप से दैनिक उपयोग के लिए चाहिए होती हें या उनकी यात्रा के लिए अनिवार्य हें. इस श्रेणीं में यात्रियों द्वारा साथ लाया गया सामान भी सम्मिलित है और वो सामान भी जो यात्रा के पहले या बाद में आता है.

जो सामान यात्री के साथ नहीं अपितु बाद में आता है उसे प्राप्त करने की अवधि जिस तारीख को सामान सीमा में प्रवेश करता है उससे ठीक 30 दिन है.

यात्री वियतनाम में प्रवेश या प्रस्थान करते समय अपने सामान को सीमा द्वार स्थित कस्टम्स विभाग के भण्डार-गृहों में जमा करवा सकते हें और वापस प्रवेश या प्रस्थान करते हुए इसे अपने साथ ले सकते हें भण्डार गृह में आप अधिकतम 180 दिनों के लिए ही सामान रख सकते हें.

यदि कोई यात्री अपना सामान कस्टम्स विभाग के भण्डार-गृह में लिखित रूप से त्याग कर जाता है, य जमा अवधि से अधिक समय तक सामान पड़ा रह जाता है या कोई यात्री सामान वापस अपने साथ ले जाना भूल जाता है तो सीमा द्वार कस्टम्स उप-विभाग के प्रमुख इस तरह की वस्तुओं की कानूनन प्रक्रिया से नीलामी कर सकते हें. नीलमी से प्राप्त धन में से सामान की रखवाली, सार-संभाल और नीलमी आयोजित करने में हुए खर्च को घटा दिया जाता है और बाकी रकम को विधि सम्मत तौर पर राजकीय कोष में शामिल कर लिया जाता है.


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